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Rajbhasha Cell

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन कॉलेज के प्रशासनिक कार्यों में हिंदी को अधिकाधिक उपयोग में लाने के उद्देश्य से किया गया है। यह समिति गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यरत है और देशभर में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यरत है। समिति का मुख्य उद्देश्य सरकारी नियमों और प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय में हिंदी का प्रचार-प्रसार करना है। यह समिति हिंदी को राजकाज की भाषा के रूप में सुदृढ़ करने, अनुवाद सेवाएं प्रदान करने, और महाविद्यालय में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रकार के आयोजन करती है।

राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के अंतर्गत राजभाषा से जुड़े नियमों और निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए इस समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा से संबंधित विभिन्न प्रावधान हैं। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है, और इसकी लिपि देवनागरी रखी गई है। इसके साथ ही, सरकारी कार्यों में प्रयुक्त अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय स्वरूप में रखने का प्रावधान है। अनुच्छेद 351 के अंतर्गत यह संघ का दायित्व है कि वह हिंदी का प्रसार और विकास करे ताकि यह भारत की सांस्कृतिक विविधता को समाहित कर सके।

भारतीय संविधान और इन नियमों की दृष्टि से 2021 में कॉलेज के राजभाषा अनुभाग की स्थापना हुई। इस अनुभाग का मुख्य उद्देश्य महाविद्यालय के सभी विभागों को हिंदी में अनुवाद और अन्य राजभाषा से संबंधित सेवाएं प्रदान करना है। इसके अंतर्गत कॉलेज के अधिकारियों और कर्मचारियों को शासकीय कार्यों में हिंदी का कुशलता से उपयोग करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा, राजभाषा से संबंधित नियमों और आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुभाग समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में नियमित बैठकों का आयोजन होता है, जिनमें राजभाषा के उपयोग से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाती है। बैठक के कार्यवृत्त और तिमाही प्रतिवेदन भी तैयार कर गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग को भेजे जाते हैं। हिंदी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से महाविद्यालय में सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिनमें हिंदी की महत्ता और उपयोगिता को रेखांकित किया जाता है। महाविद्यालय के सभी विभागों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए परिपत्र जारी किए जाते हैं।

श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार और प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

डॉ. शैलजा (संयोजक) प्राध्यापक सदस्य -

  1. प्रो. रेनू दुग्गल
  2. डॉ. अमरजीत कौर
  3. प्रो. दीपमाला
  4. डॉ. अंजु
  5. डॉ. हरदीप कौर
  6. डॉ. राज कुमार शर्मा
  7. डॉ. अर्चना
  8. डॉ. सविलता यादव
  9. श्री महेंद्र प्रताप सिंह
  10. डॉ. रुद्रेश नारायण मिश्र

विद्यार्थी सदस्य -

  1. आशुतोष शर्मा
  2. रमण कुमार पाण्डेय
  3. आयुषी कुमावत
  4. शाश्वत सृजन
  5. मानसी सिंह
  6. सौरभ राय

समिति की बैठक हर तीन महीने के अंतराल पर आयोजित की जाती है, जिसमें महाविद्यालय के कार्यों में हिंदी के उपयोग की प्रगति की समीक्षा की जाती है। आवश्यकतानुसार, समिति द्वारा उचित दिशा-निर्देश भी दिए जाते हैं।

 

संघ की राजभाषा नीति

संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है । संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतराष्ट्रीय रूप है {संविधान का अनुच्छेद 343 (1)}। परन्तु हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता है (राजभाषा अधिनियम की धारा 3)।

संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है । परन्तु राज्यसभा के सभापति महोदय या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। {संविधान का अनुच्छेद 120}

किन प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है, किन के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है और किन कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना है, यह राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और उनके अंतर्गत समय समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निदेशों द्वारा निर्धारित किया गया है।

 

सोशल मीडिया मंच में पहुँच

कार्यालय में राजभाषायी कार्यान्वयन के पारंपरिक शैली से हट कर राजभाषा हिन्दी का डिजिटलाइज़ेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हिन्दी के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु वेबसाइट,फेसबुक,एक्स (ट्विट्टर),इंस्टग्राम और ह्वाट्सऑप आदि सोशल मीडिया के सभी मंचों पर हिन्दी के प्रयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। इसके अनुक्रम में कार्यालय की वेबसाइट का पूर्णत: हिंदीकरण किया गया है। एक्स (ट्विट्टर) में हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है। कर्मचारीगण अपने ह्वाट्सऑप ग्रूप में संवाद संप्रेषण के लिए हिन्दी का प्रयोग करते हैं। कार्यालय के फेसबुक एवं इंस्टग्राम पर हिन्दी के पहुँच की योजना बनाई जा रही है।

इस प्रकार कार्यालय में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के अंतर्गत सोशल मीडिया के द्वारा हिन्दी के प्रचार-प्रसार पर बल दिया जा रहा है।

कुछ महत्वपूर्ण लिंक

संवैधानिक प्रावधान

भारत का संविधान

राजभाषा अधिनियम, 1963

राजभाषा नियम, 1976

राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम 2024-25

दिल्ली विश्वविद्यालय राजभाषा पत्र

कॉलेज गतिविधि

 

EVENTS AND WEBINAR REPORTS ORGANIZED IN 2023-24:

राजभाषा कार्यान्वयन : समस्याएँ तथा समाधान, 2024

राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन, 2023

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